Azamgarh News: आजमगढ़ में अवैध गैस कारोबार पर प्रशासन का शिकंजा,लालगंज में 24 और शहर में 8 सिलेंडर बरामद, दो मामलों में एफआईआर


आजमगढ़ बलरामपुर से बबलू राय
आजमगढ़ में अवैध गैस कारोबार पर प्रशासन का शिकंजा,लालगंज में 24 और शहर में 8 सिलेंडर बरामद, दो मामलों में एफआईआर
आजमगढ़ जनपद में अवैध गैस रिफिलिंग और सिलेंडरों के भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त टीम द्वारा की गई छापेमारी में शहर क्षेत्र और लालगंज तहसील से कुल 32 गैस सिलेंडर बरामद किए गए हैं। दोनों मामलों में आरोपियों के खिलाफ Essential Commodities Act 1955 के तहत मुकदमा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
पहली कार्रवाई शहर के हाफिजपुर चौराहे से जिला अस्पताल रोड पर की गई, जहां एक टिन शेड की गुमटी में अवैध गैस रिफिलिंग का कार्य चल रहा था। क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी मिथिलेश सिंह, पूर्ति निरीक्षक मनोज कुमार सिंह और अतुल कुमार श्रीवास्तव की टीम ने मौके पर छापा मारकर एक कमर्शियल गैस सिलेंडर, दो घरेलू खाली सिलेंडर, एक रिफिलिंग मशीन और गैस ट्रांसफर करने वाली बांसुरी बरामद की।
जांच के दौरान यह भी पाया गया कि गुमटी के बाहर खड़ी एक मोटरसाइकिल पर चार घरेलू सिलेंडर (तीन खाली, एक भरा) और एक कमर्शियल सिलेंडर रखा हुआ था। आरोप है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों से कमर्शियल सिलेंडरों में गैस ट्रांसफर कर अवैध रूप से उपयोग और बिक्री की जा रही थी। इस मामले में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने हेतु तहरीर दी गई है, जबकि सभी उपकरण और सिलेंडर जब्त कर लिए गए हैं।
दूसरी बड़ी कार्रवाई लालगंज तहसील के श्रीकांतपुर गांव में की गई, जहां सूचना के आधार पर पूर्ति विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने धीरेन्द्र तिवारी के घर पर छापेमारी की। घर के भीतर भूसे से भरे एक कमरे में बड़ी मात्रा में गैस सिलेंडर छिपाकर रखे गए थे।
तलाशी के दौरान कुल 24 सिलेंडर बरामद हुए, जिनमें 19 घरेलू (14.2 किग्रा) और 5 कमर्शियल (19 किग्रा) शामिल हैं। जांच के दौरान आरोपी कोई वैध दस्तावेज या स्टॉक लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सका। अधिकारियों के अनुसार, इतनी बड़ी संख्या में सिलेंडरों का अवैध भंडारण कर उन्हें अधिक कीमत पर बेचने की मंशा स्पष्ट रूप से सामने आई है, जो Liquefied Petroleum Gas Regulation Order 2000 का उल्लंघन है। प्रशासन ने सभी बरामद सिलेंडरों को जब्त कर लिया है और आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
जिले में लगातार हो रही इस तरह की छापेमारी से अवैध गैस कारोबार में लिप्त लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों ने साफ संकेत दिया है कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की अनियमितता या कालाबाजारी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।



