Azamgarh news :हत्या के आरोप मे न्यायालय ने 12 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 66500/- रुपये की सुनाई सजा


आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
नासिर हुसैन पुत्र मो0 अय्यूब निवासी पुरानी बस्ती बखरी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि सुन्नी संप्रदाय के अभियुक्तगण 1. अफजाल पुत्र अब्दुल खालिक 2. अलाउद्दीन पुत्र अब्दुल मन्नान 3. दिलशाद पुत्र इरशाद अहमद 4. वसीम अहमद पुत्र कमरुद्दीन 5. मो0 असहद पुत्र मो0 नजीर 6. हुसैन अहमद पुत्र इद्रीश निवासीगण हैदराबाद थाना मुबारकपुर 7. मु0 अय्यूब फैजी पुत्र हाजी मु0 सुलेमान 8. फहीम अख्तर पुत्र हाजी मु0 सुलेमान 9. असरार अहमद पुत्र इरशाद अहमद 10. मो0 याकूब पुत्र हाजी मु0 सुलेमान निवासीगण दुलहनपारा थाना मुबारकपुर 11. अली जहीर पुत्र अहमद अली 12. इरशाद अहमद पुत्र नेसार निवासीगण पुरा सोफी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा वादी के चाचा अली अकबर को मोहर्रम के जुलूस से लौटते समय मारना पीटना व सिर काटकर सिर कटी लाश को राजा भाट के पोखरे मे छुपा देना । अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0- 94/1999 धारा-147,148,149,302,120B,201 भादवि पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमे उपरोक्त मे 8 गवाहो को परीक्षित कराया गया । जिसके क्रम में मा0 न्यायालय जनपद न्यायाधीश कोर्ट आजमगढ़ द्वारा *मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. अफजाल पुत्र अब्दुल खालिक 2. अलाउद्दीन पुत्र अब्दुल मन्नान 3. दिलशाद पुत्र इरशाद अहमद 4. वसीम अहमद पुत्र कमरुद्दीन 5. मो0 असहद पुत्र मो0 नजीर 6. हुसैन अहमद पुत्र इद्रीश निवासीगण हैदराबाद थाना मुबारकपुर 7. मु0 अय्यूब फैजी पुत्र हाजी मु0 सुलेमान 8. फहीम अख्तर पुत्र हाजी मु0 सुलेमान 9. असरार अहमद पुत्र इरशाद अहमद 10. मो0 याकूब पुत्र हाजी मु0 सुलेमान निवासीगण दुलहनपारा थाना मुबारकपुर 11. अली जहीर पुत्र अहमद अली 12. इरशाद अहमद पुत्र नेसार निवासीगण पुरा सोफी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 66500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



