काशीपुर में 15 फरवरी तक नॉनवेज बिक्री पर रोक, महाशिवरात्रि और कांवड़ यात्रा के चलते फैसला

उधम सिंह नगर जिले की काशीपुर विधानसभा में महाशिवरात्रि पर्व और कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं श्रद्धापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से नगर निगम ने बड़ा निर्णय लिया है. काशीपुर के महापौर दीपक बाली के निर्देश पर नगर निगम सीमा अंतर्गत 11 फरवरी से 15 फरवरी 2026 तक कच्चे और पके मांस की बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है.
नगर निगम द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शिवरात्रि के अवसर पर कांवड़ यात्रा के दौरान धार्मिक भावनाओं और सार्वजनिक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह प्रतिबंध लागू किया गया है. इस अवधि में न केवल कच्चे मांस की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी, बल्कि ऐसे सभी होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और भोजनालय भी बंद रहेंगे, जहां पके हुए मांस का विक्रय किया जाता है.
आदेश का सख्ती से पालन कराने का निर्देश
महापौर दीपक बाली ने स्पष्ट किया है कि यह निर्णय धार्मिक आस्था, सामाजिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है. उन्होंने नगर निगम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंध का सख्ती से पालन कराया जाए और पूरे शहर में नियमित निगरानी रखी जाए.
उल्लंघन करने पर विक्रेता पर होगी सख्त कार्रवाई
नगर निगम प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यदि प्रतिबंध अवधि के दौरान नगर निगम सीमा में किसी भी प्रतिष्ठान द्वारा कच्चे या पके मांस का विक्रय किया जाता पाया गया, तो संबंधित प्रतिष्ठान स्वामी के खिलाफ नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा.
व्यापारियों व आम लोगों से सहयोग की अपील
प्रशासन का कहना है कि शिवरात्रि के दौरान काशीपुर से होकर बड़ी संख्या में कांवड़िए गुजरते हैं, ऐसे में धार्मिक वातावरण बनाए रखना और किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचना आवश्यक है. नगर निगम ने व्यापारियों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे प्रशासन के इस निर्णय में सहयोग करें और नियमों का पालन करें, ताकि शिवरात्रि का पर्व श्रद्धा और शांति के साथ मनाया जा सके.



