ब्रेकिंग न्यूज़

SBI ने इलेक्टोरल बॉन्ड की सभी डिटेल चुनाव आयोग को सौंपी, दायर किया हलफनामा

SBI Electoral Bonds: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने आज (21 मार्च) को चुनाव आयोग में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध करा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 18 मार्च को सुनवाई के दौरान बैंक को आदेश दिया था कि हर बॉन्ड का अल्फान्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, खरीद की तारीख और राशि सहित सभी जानकारियां दें।

 

जिसके बाद भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने चुनावी बॉन्ड के सभी विवरण सीरियल नंबर के साथ चुनाव आयोग को सौंप दिए हैं। मालूम हो कि चुनावी चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी साझा करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई थी।

जिसके बाद अब भारतीय स्टेट बैंक ने चुनावी बॉन्ड पर सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी है। डेटा में बॉन्ड के लिए सभी महत्वपूर्ण यूनिक नंबर शामिल हैं, जो दानकर्ताओं को प्राप्तकर्ता राजनीतिक दलों के साथ मिलान करने में मदद करेंगे। उम्मीद है कि चुनाव आयोग जल्द ही डेटा जारी करेगा।

चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई के अध्यक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन हलफनामा दायर कर कहा कि अल्फ़ान्यूमेरिक संख्याओं सहित चुनावी बॉन्ड के सभी विवरण चुनाव आयोग को बता दिए गए हैं।

एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अनुपालन का हलफनामा दाखिल किया है, हलफनामे में कहा गया है कि 21 मार्च 2024 को, एसबीआई ने अपने कब्जे और हिरासत में मौजूद चुनावी बॉन्ड के सभी विवरण भारत के चुनाव आयोग को प्रदान/खुलासा किए।

एसबीआई ने हलफनामा भी दिया

हलफनामे के एक बिंदु में लिखा है, “सम्मानपूर्वक यह प्रस्तुत किया जाता है कि एसबीआई ने अब सभी विवरणों का खुलासा कर दिया है और कोई भी विवरण [पूर्ण खाता संख्या और केवाईसी विवरण के अलावा] प्रकटीकरण से रोका नहीं गया है।”

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक SBI के चेयरमैन एक एफिडेविट भी दाखिल करें कि उन्होंने सारी जानकारी दे दी है।

सभी जानकारी देने के दिए थे निर्देश

मालूम हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर सोमवार (18 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर कुछ भी नहीं छुपाया जाना चाहिए, सारी जानकारी सार्वजनिक होना जरूरी है।

AZMI DESK

Related Articles

Back to top button
WhatsApp Join Group!