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छेड़खानी करने वाले युवक को तीन साल की जेल, साढ़े चार हजार का जुर्माना

आजमगढ़।
दलित नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी किए जाने के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत ने एक आरोपी को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा साढे चार हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला विशेष पोक्सो कोर्ट के जज रामनारायन ने शनिवार को सुनाया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार बरदह थाना क्षेत्र के एक गांव में 9 मई 2015 की रात 14 वर्षीया पीड़िता घरवालों के साथ सोई हुई थी। तभी रात लगभग ग्यारह बजे आरोपी प्रदीप प्रजापति पुत्र जगई पीड़िता के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। पीड़िता के चिल्लाने पर पीड़िता के घर वाले जाग गए। विरोध करने पर प्रदीप ने पीड़िता के पिता को जाति सूचक गाली देते हुए मारा पीटा। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अवधेश कुमार मिश्रा तथा सहायक शासकीय अधिवक्ता दौलत यादव ने पीड़िता समेत कुल 10 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी प्रदीप प्रजापति को तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा साढे चार हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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