आज़मगढ़: जनपद के अतरौलिया थाना क्षेत्र में दिनांक- 29.04.2002 को वादी सतीश कुमार गुप्ता उर्फ पप्पू पुत्र स्व0 किशुन प्रसाद निवासी गौरैया, थाना रसड़ा, जनपद बलिया ने थाना अतरौलिया पर शिकायत किया कि विपक्षी 1. हरिहर नाथ कानू पुत्र स्व0 सरजू प्रसाद कानू, 2. रामनाथ पुत्र स्व0 सरजू प्रसाद कानू निवासी ईश्वरपुर पइनी चौक बाजार कोयलसा थाना अतरौलिया आजमगढ़ द्वारा वादी की बहन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया तथा मिट्टी तेल झिड़कर जला दिया गया, जिससे वादी की बहन इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी ।
जिसके सम्बन्ध में नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध थाना अतरौलिया पर मु0अ0सं0- 98 सन् 2002 अंतर्गत धारा 498ए, 304बी, 34 भादवि व ¾ डीपी एक्ट पंजीकृत किया गया था।
मुकदमा उपरोक्त में 07 गवाह परीक्षित हुए है।
जिसके क्रम में आज दिनांक- 27.01.2023 को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0- 06, आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 1. हरिहर नाथ कानू पुत्र स्व0 सरजू प्रसाद कानू, 2. रामनाथ पुत्र स्व0 सरजू प्रसाद कानू निवासी ईश्वरपुर पइनी चौक बाजार कोयलसा थाना अतरौलिया आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 10 वर्ष के कारावास एवं 15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।