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‘लव ट्रैप’: पहले दोस्ती, फिर अश्लील Video, उसके बाद ब्लैकमेलिंग का ऐसे शुरू होता है खेल

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  • BNS, POCSO और IT एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई जारी।

महाराष्ट्र के अमरावती जिला पुलिस ने एक 19 साल के मुस्लिम लड़के को महिलाओं और लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. युवक पर यह भी आरोप है कि वह महिलाओं और लड़कियों, जिसमें कई नाबालिग भी शामिल हैं, को पहले दोस्ती कर फंसाता था और फिर उनकी फोटो और वीडियो निकलकर उन्हें ब्लैकमेल करता था.

अमरावती एसपी (ग्रामीण) विशाल आनंद ने इस मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है, जिसमें कई महिलाओं के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई हैं.

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी युवक की पहचान अयान अहमद तनवीर अहमद के रूप में की है, जो अमरावती के परतवाड़ा का रहने वाला है. पुलिस ने शनिवार (11 अप्रैल, 2026) को आरोपी अयान अहमद को हिरासत में लिया था, जब सोशल मीडिया पर उसके महिलाओं और लड़कियों के साथ वीडियो वायरल हुए थे. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में आरोपी का नाम मोहम्मद अयाज उर्फ तनवीर बताया जा रहा है, जिस पर यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़ और अश्लील वीडियो बनाने के आरोप लगाए गए हैं.

आरोपी कैसे फैलाता था लव ट्रैप?

अमरावती पुलिस के मुताबिक, आरोपी लड़कियों को लव ट्रैप में फंसाता था. वह उन्हें मुंबई और पुणे ले जाकर उनके अश्लील वीडियो बनाता था. एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी ने करीब 180 नाबालिगों के साथ यौन शोषण किया है. पुलिस ने कहा कि आरोपी शुरुआत में लड़कियों और महिलाओं से दोस्ती करता था, फिर उनकी इच्छा के खिलाफ उनकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देता था, ताकि उन्हें बदनाम किया जा सके. इन वीडियो का इस्तेमाल कथित तौर पर ब्लैकमेल करने और उन्हें देह व्यापार के लिए मजबूर करने में भी किया गया. यह मामला तब और ज्यादा गंभीर हो गया जब राज्यसभा सांसद अनिल बोंदे (Anil Bonde) ने इस पूरे मामले की SIT जांच की मांग की.

BNS और POCSO की कई धाराओं में केस दर्ज

पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में ज्यादातर पीड़िताएं नाबालिग लग रही हैं. हालांकि, अब तक किसी भी पीड़िता ने औपचारिक रूप से पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है. आरोपी के खिलाफ (BNS) की धारा 294 (अश्लील सामग्री का प्रसार), POCSO एक्ट की धारा 8 (यौन उत्पीड़न की सजा) और धारा 12 (यौन उत्पीड़न) के साथ IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है. अमरावती जिला प्रशासन ने पुलिस की मौजूदगी में आरोपी के घर के एक हिस्से को बुलडोजर के जरिए गिरा दिया.

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AZMI DESK

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