आजमगढ़
Azamgarh news :हत्या के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास व ₹10000 की सुनाई सजा


आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा शिवमूरत पुत्र स्व0 हंसराज निवासी चितरावल थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त अनिरुद्ध पुत्र संग्राम निवासी शाह मर्दानपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ के द्वारा मेरी पुत्री (अपनी पत्नी) प्रेमलता की गला दबाकर हत्या कर देना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना पवई पर मु0अ0सं0- 110/2019 धारा-302 भादवि पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमे उपरोक्त मे 9 गवाहो को परीक्षित कराया गया जिसके क्रम में दिनांक-13.03.2026 को मा0 न्यायालय ASJ-1/AC(Spl) कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अनिरुद्ध पुत्र संग्राम निवासी शाह मर्दानपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 10000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



