Azamgarh news :नशीला पदार्थ रखने के आरोप में न्यायालय ने आरोपी को 2 वर्ष के सश्रम कारावास व ₹10000 की सुनाई सजा


आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
मा0 न्यायालय द्वारा नसीला पदार्थ रखने के आरोप में दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
थाना मुबारकपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें नसीला पदार्थ रखने के आरोप मे 01 अभियुक्त को 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
दिनांक- 15.12.2013 को वादी मुकदमा श्री शमशेर बहादुर सिंह थानाध्यक्ष मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त सोनू हलखोर पुत्र अख्तर निवासी अजीज नगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ के कब्जे से 320 ग्राम डायजापाम की गोली बरामद होना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0-424/2013 धारा-8/21/22 NDPS Act पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमे उपरोक्त मे 5 गवाहो को परीक्षित कराया गया । जिसके क्रम में आज मा0 न्यायालय ASJ -1 जनपद आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सोनू हलखोर पुत्र अख्तर निवासी अजीज नगर थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास व 10000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



