Azamgarh news :लूट के आरोप मे न्यायालय ने आरोपी को 9 वर्ष 11 माह के सश्रम कारावास व 5000 रुपये की सुनाई सजा


आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
वादी मुकदमा सूर्यभान यादव पुत्र चन्द्रिका यादव निवासी देवारा हरखूपुर (कौवापुर) थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त दिनेश चौरसिया उर्फ टेनी पुत्र रामधनी निवासी राजेपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर के द्वारा मेरे ट्रक पर लदा 20 टन अरहर की दाल कीमत 27 लाख 50 हजार जो छत्तीसगढ़ से गोरखपुर के लिये जा रहा था कि रास्ते मे ठेकमा बाजार, थाना गम्भीरपुर के पास ट्रक रोक कर ड्राईबर को नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी जेब से 12 हजार रु व ट्रक सहित सारा माल लूट ले जाना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0- 242/2015 धारा-392,411,328 भादवि पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 05 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में दिनांक- 17.02.2026 को मा0 न्यायालय EC कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दिनेश चौरसिया उर्फ टेनी पुत्र रामधनी निवासी राजेपुर थाना जलालपुर जनपद जौनपुर को दोषसिद्ध पाते हुए 9 वर्ष 11 माह के सश्रम कारावास व 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



