दिल्ली-NCR में GRAP-1 लागू, AQI 200 के पार, इस काम पर रहेगी रोक

दिल्ली-एनसीआर में दिवाली से पहले ही GRAP का स्टेज 1 लागू कर दिया गया है. प्रदूषण स्तर खराब श्रेणी में रहने की वजह से ये फैसला लेना पड़ा. दिल्ली-एनसीआर में पहले चरण की पाबंदियां रहेंगी. इसके तहत लकड़ी और कूड़ा जलाने पर रोक रहेगी. निर्माण स्थलों पर एहतियात बरतनी होगी. CAQM के मुताबिक आज (14 अक्टूबर) को दिल्ली का प्रदूषण स्तर 211 और खराब श्रेणी में था. अनुमान है कि अगले दिनों में खराब श्रेणी में प्रदूषण स्तर बना रहेगा. दिल्ली में एक्यूआई का लेवल 200 के पार हुआ.
ग्रैप 1 लागू होने के बाद क्या कुछ बदल जाएगा?
- ग्रैप 1 के तहत दिल्ली एनसीआर में धूल नियंत्रण उपाय जैसे एंटी स्मोग गन का प्रयोग शुरू किया जाएगा
- सभी निर्माण और ध्वस्तीकरण स्थलों पर धूल नियंत्रण के उपाय का पालन करना होगा.
- 500 वर्गमीटर से बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए स्वीकृत डस्ट मैनेजमेंट प्लान का पालन भी जरूरी रहेगा.
- कचरा, पत्तों और अन्य अपशिष्ट सामग्री का खुला जलाना प्रतिबंधित रहेगा.
- सड़क किनारे फूड स्टॉल और कमर्शियल रसोई घरों में कोयला या लकड़ी के ईंधन का प्रयोग वर्जित रहेगा.
- होटल, रेस्टोरेंट और खुले खाने के ठिकाने केवल बिजली, गैस या अन्य स्वच्छ ईंधन का ही उपयोग करेंगे.
- डीजल जेनरेटरों का उपयोग सीमित किया गया है. केवल आवश्यक या आपातकालीन स्थिति में ही डीजल जनरेटर की अनुमति रहेगी.
- ऐसे वाहन जो प्रदूषण फैलाते हैं, उन पर जुर्माना लगाया जा सकता है या उन्हें जब्त किया जा सकता है.
- यातायात नियंत्रण के तहत प्रमुख चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती की गई है और चालकों को लाल बत्ती पर इंजन बंद करने के निर्देश रहेंगे.
- 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन दिल्ली एनसीआर में प्रतिबंधित रहेंगे.
राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 201 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है. आईएमडी के अनुसार, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस कम है. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.