आजमगढ़ फर्जीवाड़े से निकाले गए 1.43 लाख रुपये वापस जमा कराने का न्यायालय का आदेश


आजमगढ़। थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत जिला कारागार के सरकारी खाते से धोखाधड़ी कर निकाली गई धनराशि की रिकवरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। माननीय न्यायालय ने आरोपियों के विभिन्न बैंक खातों में मौजूद कुल 1,43,002 रुपये सरकारी खाते में वापस जमा कराने का आदेश दिया है।मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि जिला कारागार के अधीक्षक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि रामजीत यादव उर्फ संजय, शिवशंकर उर्फ गोरख, मुशीर अहमद और अवधेश कुमार पाण्डेय ने आपसी साठगांठ कर कार्यालय से चेकबुक हासिल की और फर्जीवाड़ा कर सरकारी धन निकाल लिया। इस संबंध में थाना कोतवाली में मुकदमा संख्या 516/2025 धारा 318(4), 61(2) और 316(5) बीएनएस के तहत केस दर्ज किया गया।जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि फर्जी तरीके से ट्रांसफर की गई धनराशि आरोपियों के विभिन्न बैंक खातों में शेष या होल्ड की स्थिति में मौजूद है। कुल बरामद राशि 1,43,002 रुपये आंकी गई।पुलिस ने न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत कर धनराशि वापस कराने की मांग की, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने संबंधित बैंक खातों से पूरी राशि जिला कारागार के सरकारी खाते में जमा कराने का आदेश जारी किया।



