आजमगढ़

Azamgarh news :दुष्कर्म व हत्या के आरोप मे न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास व 1,20,000 रुपये की सुनाई सजा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
अवध मुनि गौड़ पुत्र रामधारी निवासी पुसड़ा खालसा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्त शुभम गोड़ पुत्र चन्द्रभान निवासी बनकट जगदीशपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा मेरी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व दुष्कर्म करके हत्या कर देना ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0-158/2020 धारा-366,376,302,201,120B भादवि पंजीकृत किया गया ।अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त मे 11 गवाह परीक्षित हुए ।
जिसके क्रम में आज मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी-1 आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त शुभम गौड़ पुत्र चन्द्रभान निवासी बनकट जगदीशपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 1,20,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

AZMI DESK

Related Articles

Back to top button
WhatsApp Join Group!