Azamgarh news :जिलाधिकारी के निर्देश पर मा0 उच्च न्यायालय एवं शासनादेश के आधार पर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत सही पाए जाने पर मुकदमा दर्ज


आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
जिलाधिकारी श्री रविन्द्र कुमार की अध्यक्षता में दिनांक 21 फरवरी 2026 को तहसील मार्टीनगंज में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर शिकायतकर्ता सत्यराम बिन्द निवासी ग्राम नर्वे, तहसील मार्टीनगंज द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से शिकायत की गयी कि ग्राम सभा नर्वे में स्थित गाटा सं0 39/0.108 हे0 भीटा खाते की भूमि के रकबा 0.0040 हे0 पर ग्राम नर्वे के हीरालाल पुत्र हरिगेन द्वारा पहले नलकूप, हैण्डपम्प, शौचालय व मकान से सटाकर मकान का पोर्च बनाकर अवैध कब्जा किया गया है। उपरोक्त प्रकरण की जांच में शिकायत सही पायी गई।
इसी प्रकार सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर शिकायतकर्ता नितेन्द्र सिंह, ग्राम जेठहरी परगना माहुल तहसील मार्टीनगंज द्वारा शिकायत की गयी कि ग्राम जेठहरी परगना माहुल तहसील मार्टिनगंज आजमगढ़ में स्थित गाटा संख्या 399/0.007 हे0 सरकारी अभिलेख में चकमार्ग खाते की भूमि है, जिस पर केदार पुत्र शीतल तथा ओमप्रकाश, जयप्रकाश, पद्मावती व विजय पुत्रगण राम सुमेर व किरन सिंह पत्नी कपिल देव, प्रमोद कुमार, वशिष्ठ, विजयमल पुत्रगण दूधनाथ, सुमित कुमार, कपिलदेव, हृदय नारायण पुत्र दूधनाथ, अमित कुमार पुत्र कपिल देव व अरुण कुमार पुत्र दूधनाथ व हरिश्चन्द्र पुत्र अमलदार नि०ग्रा० द्वारा जोत बोकर अवैध रूप से कब्जा किया गया है तथा गाटा संख्या 389 रकबा 0.042 हे0 जो सरकारी अभिलेख में चकमार्ग खाते की भूमि है, जिस पर उमेश, जनार्दन व दिनेश पुत्रगण हवलदार, नरेंद्र, विजय नारायण, सुरेश पुत्रगण संत प्रसाद, श्री कृष्ण व सुभाष पुत्रगण रामसागर, गुना देवी पत्नी रामधनी, हरिकिशन पुत्र रामधनी, अभिलेख, इंद्रमणि, जसवंत पुत्रगण बंशराज, रामनारायन व सत्यनारायन पुत्रगण मुसाफिर, संजय सिंह व अश्वनी सिंह पुत्रगण तेज बहादुर, चंदन व विजय पुत्रगण राम बचन, संध्या सिंह पत्नी मनोज, धीराजी देवी पत्नी छत्रधारी द्वारा जोत बोकर व वंशनारायन, हंसनारायन व योगेंद्र पुत्रगण हरिप्रसाद द्वारा सेफ्टी टैंक बनाकर अवैध रूप से कब्जा किया गया। प्रकरण की जांच में शिकायत सही पायी गई।
उपरोक्त के दृष्टिगत जिलाधिकारी के निर्देश पर उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा-67 एवं उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 66 व 67 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार तथा जनहित याचिका 111/2025 रत्नेश दीक्षित बनाम उ०प्र० राज्य व 15 अन्य में मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश के क्रम मे ग्राम समाज/सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि पर अवैध कब्जे/अतिक्रमण से सम्बन्धित जनशिकायतों के दृष्टिगत थाना बरदह एवं थाना दीदारगंज मे सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम-1984 के सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।



