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महाशिवरात्रि: चंडीगढ़ में मीट की बिक्री पर लगा बैन, एक दिन बंद रहेंगे बूचड़खाने, नियम तोड़ा तो होगा एक्शन

Chandigarh News: महाशिवरात्रि के पावन अवसर को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ नगर निगम ने शहर में मीट की दुकानों और बूचड़खानों को एक दिन के लिए पूरी तरह बंद रखने का आदेश जारी किया है. नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार के जारी आधिकारिक निर्देशों के मुताबिक, चंडीगढ़ की सीमा में आने वाले सभी बूचड़खाने और मांस की दुकानें रविवार 15 फरवरी 2026 को बंद रहेंगी. यह निर्णय मेयर सौरभ जोशी के निर्देशों पर लिया गया है, ताकि महाशिवरात्रि के दिन शहर में धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जा सके और शांति व्यवस्था बनी रहे.

नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाएगा. निगम के जारी सार्वजनिक नोटिस में कहा गया है कि नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी लाइसेंसधारी दुकानदारों, गली विक्रेताओं और मांस व्यापार से जुड़े हितधारकों को इस निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा. मेडिकल ऑफिसर (स्वास्थ्य) ने भी इस आदेश की प्रतियां संबंधित विभागों को भेज दी हैं, ताकि किसी भी तरह के उल्लंघन पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.

नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई 

प्रशासन ने चेतावनी दी है कि 15 फरवरी को अगर कोई व्यक्ति मांस बेचते या बूचड़खाना चलाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा नगर निगम की विशेष टीमें शहर के विभिन्न इलाकों में निरीक्षण करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि आदेश का पालन हो रहा है या नहीं.

नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला धार्मिक सौहार्द और सामाजिक भावना को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है. महाशिवरात्रि के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन और पूजा-अर्चना के लिए आते हैं, ऐसे में शहर का वातावरण शांतिपूर्ण और पवित्र बना रहे, इसके लिए यह कदम जरूरी समझा गया है.

नगर निगम ने लोगों से की अपील

नगर निगम ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वह प्रशासन का सहयोग करें और नियमों का पालन करें. अधिकारियों का मानना है कि इस तरह के फैसलों से समाज में आपसी सम्मान और धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिलता है और त्योहारों का महत्व और भी बढ़ जाता है.

AZMI DESK

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