आजमगढ़

Azamgarh news :बैंक धोखाधड़ी व गबन के आरोप में वांछित आरोपी के घर पुलिस ने धारा 84 के तहत नोटिस किया चस्पा

आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
थाना कोतवाली एवं थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 527/2025 धारा 319(2), 318(4), 316(2) बीएनएस से संबंधित वांछित अभियुक्त दीनदयाल उपाध्याय पुत्र अमरनाथ उपाध्याय निवासी मुस्तफाबाद थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ की गिरफ्तारी हेतु लगातार प्रयास किए गए। अभियुक्त के घर एवं संभावित ठिकानों पर बार-बार दबिश दी गई, किन्तु न तो उसकी गिरफ्तारी हो सकी और न ही उसने माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।
उक्त परिस्थितियों में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ के आदेश दिनांक 07.04.2026 के अनुपालन में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 84 बीएनएसएस के अंतर्गत उद्घोषणा की कार्रवाई की गई। नियमानुसार अभियुक्त के घर के मुख्य द्वार पर नोटिस चस्पा कर डुगडुगी बजवाई गई तथा गवाहों के हस्ताक्षर कराए गए।
थाना कोतवाली व थाना जहानागंज पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु उसके घर पुनः दबिश दी गई। अभियुक्त की तलाश की गई, किन्तु उसका कोई पता नहीं चल सका। तत्पश्चात न्यायालय से निर्गत उद्घोषणा नोटिस को अभियुक्त के मकान के मुख्य द्वार के पास चस्पा करते हुए समक्ष गवाहों की उपस्थिति में नियमानुसार उद्घोषणा की कार्यवाही की गई।
उल्लेखनीय है कि दिनांक 14.10.2025 को वादी उमाकान्त यादव पुत्र सर्वजीत राम यादव निवासी कन्धेरी पोस्ट डुमराव थाना सराय लखन्सी जनपद मऊ (वर्तमान शाखा प्रबंधक, इंडसइंड बैंक, आजमगढ़) द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया था कि अभियुक्त द्वारा बैंक के तीन ग्राहकों के खातों से बिना सहमति के धोखाधड़ी कर धनराशि का गबन किया गया, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 527/2025 धारा 319(2), 318(4), 316(2) बीएनएस पंजीकृत है।
आपराधिक कृत्यों में संलिप्त एवं फरार अभियुक्तों के विरुद्ध कानून के तहत सख्त कार्रवाई निरंतर जारी है।

AZMI DESK

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