Azamgarh news :दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये की सुनाई सजा


दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये की सुनाई सजा
आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
थाना रानी की सराय पर वादी मुकदमा ने लिखित तहरीर दिया था कि अभियुक्त पप्पू पुत्र जोखूराम निवासी लुचुई लाटघाट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ ने वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया तथा उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया ।
अभियुक्त के विरूद्ध थाना रानी की सराय पर मु0अ0सं0-71/2016 धारा-363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 9 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में आज मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त पप्पू पुत्र जोखूराम निवासी लुचुई लाटघाट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ को दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



