Azamgarh news :हत्या के आरोप मे न्यायालय ने 03 आरोपीयों मे से 1 को आजीवन कारावास व 91 हजार रुपये का जुर्माना तथा 2 अन्य आरोपियों को 2 वर्ष के कठोर कारावास व 15-15 हजार की सुनाई सजा


आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
दाऊद अहमद पुत्र अललहुदा ग्राम खुदादादपुर थाना निजामाबाद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि अभियुक्तगण 1. अनश पुत्र तुफेल 2.असहद पुत्र तुफेल 3. तुफेल पुत्र जान मुहम्मद निवासीगण खुदादापुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ ने मेरे चचेरे भाई मुहम्मद आबिद को आम की दुकान लगाने को लेकर गोली मार कर हत्या कर देना ।
अभियुक्तो के विरूद्ध थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0- 99/2020 धारा-302,34,323,504,506 व भादवि पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त मे 12 गवाह परीक्षित हुए ।
जिसके क्रम में आज मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ एफटीसी-1 (गैंगे0 एक्ट) आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. अनश पुत्र तुफेल निवासी खुदादापुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को आजीवन कारावास व 91 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा 2. असहद पुत्र तुफेल 3. तुफेल पुत्र जान मुहम्मद निवासीगण खुदादापुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को 2-2 वर्ष के कठोर कारावास व 15-15 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
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