आजमगढ़
Azamgarh News:आजमगढ़ में होली पर शराब की दुकानें 4 मार्च को शाम 5 बजे तक रहेंगी बंद


आजमगढ़ में होली पर शराब की दुकानें 4 मार्च को शाम 5 बजे तक रहेंगी बंद
आजमगढ़, 26 फरवरी।रवीन्द्र कुमार, जिला मजिस्ट्रेट,आजमगढ़ ने उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (यथा संशोधित) की धारा-59 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश जारी किया है।जारी आदेश के अनुसार होली के अवसर पर 4 मार्च 2026 (रंग वाले दिन), बुधवार को शाम 5:00 बजे तक जनपद आजमगढ़ की सभी देशी शराब, कम्पोजिट शॉप, भांग एवं ताड़ी की फुटकर दुकानें, बार, मॉडल शॉप तथा समस्त थोक अनुज्ञापन बंद रहेंगे।प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस बंदी के लिए संबंधित अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का प्रतिफल देय नहीं होगा।



