तालिबान के पत्नी को पीटने के कानून पर मौलाना रजवी ने दिया बड़ा बयान, जानें- क्या कहा?

अफगानिस्तान में तालिबान सरकार ने पतियों को अपनी पत्नी और बच्चों की पिटाई करने की अनुमति दी गई है. बशर्ते इससे उन्हें हड्डी टूटने और कोई गहरी चोट नहीं लगे. तालिबान के हुकुम पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि इस्लाम में इस बात की इजाजत नहीं है, ऐसे फरमान नहीं जारी करने चाहिए.
मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने तालिबान के फरमान पर कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान की दूसरी बार हुकूमत बनी हैं. तालिबान का चेहरा हमेशा दहशत गर्दाना रहा है. हमने कभी तालिबान को तस्लीम नहीं किया और हमेशा उसे आतंकी संगठन माना. लेकिन, अब सत्ता में आने के बाद उन्होंने अपने आप में काफी बदलाव किया और ऐलान किया कि अफगानिस्तान की जमीन भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी. उसके बाद हमारे लहजे में नरमी आई है.
तालिबान के फरमान पर मौलाना ने जताई आपत्ति
मौलाना ने का कि अब तालिबान अफगानिस्तान को विकास की राह पर लेना चाहता है लेकिन, कई बार अपनी सख्ती का अमल भी दिखाता रहता है जैसे अभी शौहर को बच्चों और बीवी को मारने-पीटने के संबंध में जो हुकुमनामा तालिबान ने जारी किया है, ये ठीक नहीं है. कोई भी बात मारने पीटने से ठीक नहीं होती बल्कि समझाने से ठीक होती है.
मौलाना रिजवी ने कहा कि मारपीट करना इंसानियत, रिश्तेदारी और नातेदारी के खिलाफ होगा. मारपीट करना इस्लामी उसूलों के खिलाफ है. तालिबान को चाहिए कि इस तरह के फरमान जारी न करें जिससे रिश्तेदारियों में दरार पैदा हो और आपस के ताल्लुकात खराब है इस्लाम अच्छे रिश्ते बनाने की बात करता है. इस्लाम प्यार और मोहब्बत की भाषा को बढ़ावा देने की बात करता है.
पति को पत्नी को पीटने की इजाजत
बता दें कि तालिबान ने हाल ही में अपने कानून में पति को अपनी पत्नी और बच्चों को मारने पीटने की इजाजत दी है. बशर्ते उन्हें हट्टी टूटने या कोई चोट न आए. इस नए क़ानून पर संगठन के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा ने साइन भी किए हैं. नए प्रावधानों के तहत अगर किसी को पति अपनी पत्नी को गंभीर चोट पहुंचाता है तो उसे अधिकतम 15 दिन की सजा हो सकती है. महिला को पूरा ढंका रहकर न्यायाधीश को अपने घाव दिखाने होंगे.
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