सपा नेता इरफान सोलंकी को हाईकोर्ट से झटका, गैंगस्टर केस की कार्यवाही रद्द करने वाली याचिका खारिज

कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी (सपा) के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, इरफान सोलंकी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है. सीसामऊ सीट से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इरफान सोलंकी की याचिका खारिज कर दी है.
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जनवरी को इरफान सोलंकी की याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. गैंगस्टर मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रहे मुकदमे की कार्यवाही को रद्द करने के लिए इरफान सोलंकी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.
गैंगस्टर मामले में इरफान सोलंकी को मिल चुकी है जमानत
आपको बता दें कि पिछले साल सितंबर 2025 में इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से गैंगस्टर मामले में जमानत मिल चुकी है. इरफान सोलंकी के खिलाफ पुलिस ने कानपुर के जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, एफआईआर में इरफान सोलंकी को गैंग लीडर बताया गया था. जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच याचिका पर फैसला सुनाया है.
FIR में इरफान के भाई सहित अन्य को बनाया गया था आरोपी
कानपुर के जाजमऊ थाने में दिसंबर 2022 को गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमें में इरफान सोलंकी के भाई रिजवान सोलंकी और सह अभियुक्त इजराइल आटेवाला समेत अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया था. आरोप था कि इरफान सोलंकी गैंग बनाकर आर्थिक फायदे के लिए आम जनता को डराते धमकाते थे. साथ ही गैंग के जरिए धन और संपत्ति उगाही करते थे. पुलिस के अनुसार उनके खिलाफ दो दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. आपको बता दें कि, सपा नेता इरफान सोलंकी कानपुर की सीसामऊ सीट से वर्तमान विधायक नसीम सोलंकी के पति है.
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