Azamgarh news:जिला निर्वाचन अधिकारी ने किया विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) की तैयारियों की समीक्षा


आजमगढ़ 02 नवंबर– जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रविंद्र कुमार ने जनपद में में हो रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) को लेकर कल शाम कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक कर तैयारियों की समीक्षा किया।जिला निर्वाचन अधिकारी ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा SIR को लेकर दिए गए दिशा-निर्देशों, कार्यक्रमों और इसकी प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी तैयारियां समय से पूर्ण करा ली जाए। कोई भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न होने पाए। सभी पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो सके, इसके लिए पूरी सतर्कता बरती जाए। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियों से बूथ लेबल एजेंट (BLA) नियुक्त करने का अनुरोध करें, जो पुनरीक्षण कार्यों में बीएलओ का सहयोग करेंगे।जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि गणना प्रपत्रों का मुद्रण, वितरण, मिलान एवं इनका संग्रहण समय से हो। डुप्लीकेट, शिफ्टेड एवं मृत मतदाताओं को लेकर पूरी सावधानी रखें। इसी प्रकार किसी भी मतदेय स्थल पर 1200 से अधिक मतदाता न हो। उन्होंने कहा कि तहसीलदार/नायब तहसीलदार एक सप्ताह के अंदर जिस स्कूल में मतदान केंद्र/मतदेय स्थल बनाए गए हैं, उसकी सूची बेसिक शिक्षा अधिकारी से लेकर सत्यापन कर ले तथा जिस विद्यालय को गिराना है, उसको सूची से हटा दें, इसके लिए सभी मतदेय स्थलों का सही से स्थलीय निरीक्षण कर ड्रॉफ्ट प्रकाशन से पहले ही सम्भाजन की प्रक्रिया पूर्ण कर लें। उन्होंने कहा कि नए बनाए गए मतदेय स्थल के भवन का चिन्ह्यांकन कर लिया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए की वह विवादित नहीं होना चाहिए।उन्होंने कहा की पंचायत चुनाव के दृष्टिगत नए बूथों का सत्यापन तत्काल करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नए बूथों का सत्यापन कम से कम दो बार किया जाए। उन्होंने कहा कि जो भवन या स्कूल डिमोलिशन में गया है, उसका भी सत्यापन कराया जाए। उन्होंने कहा कि मतदेय स्थल के चयन के लिए लेखपाल एवं सचिवों को लगाया जाए। उन्होंने कहा कि चयन किए गए मतदेय स्थल की सूची को राजनीतिक पार्टियों से भी शेयर कर लें। सम्भाजन के बाद नये मतदेय स्थलों के बनने पर बीएलओ की नियुक्ति भी समय से पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि बीएलओ की विशेष ट्रेनिंग कराई जाए तथा बीएलओ एप का प्रशिक्षण भी दिया जाए।जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाताओं का वर्ष 2003 की मतदाता सूची से मिलान के कार्यों में गति लाएं, जिससे SIR के दौरान कार्यों में बाधा न हो। उन्होंने ड्राफ्ट सूची में शामिल न होने वाले सभी मतदाताओं के दस्तावेज सुरक्षित रखने और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही न करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 01 जनवरी, 2026 को अर्हता तिथि मानते हुए SIR की प्रक्रिया पूरी करें तथा अर्हता तिथि 01 अप्रैल, 01 जुलाई व 01 अक्टूबर, 2026 के लिए भी अग्रिम आवेदन स्वीकार किये जाएं। उन्होंने वृद्ध, बीमार, दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी), निर्धन एवं अन्य अशक्त व्यक्तियों को यथासंभव सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक तैयारी करें,जिलाधिकारी ने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी पात्र नवयुवकों का नाम मतदाता सूची में अनिवार्य रूप से शामिल हो। उन्होंने सभी बूथ लेबल अधिकारियों को गणना प्रपत्र, घोषणा पत्र एवं फार्म-6 उपलब्ध कराने को कहा, मतदाता द्वारा भरे गए गणना प्रपत्र की एक प्रति बीएलओ अपने पास रखेंगे और दूसरी प्रति अपने हस्ताक्षर सहित मतदाता को लौटाएंगे। इस दौरान गणना प्रपत्र के अलावा अन्य कोई अभिलेख न लिए जाएं। उन्होंने बताया कि शहरी मतदाता, अस्थायी प्रवासी गणना प्रपत्र को ऑनलाइन भी भर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी बीएलओ, लेखपाल को एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े कार्यों का प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता न बरती जाए। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को मिशन मोड में संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी पुनरीक्षण कार्य की दैनिक प्रगति की निगरानी करें और निर्धारित समय सीमा में सभी कार्य पूर्ण करें, जिससे पारदर्शिता, सटीकता और समयबद्धता के साथ निर्वाचन प्रक्रिया की को संपन्न कराने में आसानी रहे।जिलाधिकारी ने बताया कि 03 नवम्बर, 2025 तक विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण (SIR) से संबंधित तैयारी, प्रशिक्षण एवं गणना प्रपत्रों का मुद्रण किया जायेगा। 04 नवम्बर से 04 दिसम्बर 2025 तक बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर गणना प्रपत्रों का मतदाताओं को वितरण किया जायेगा एवं प्रपत्रों को भरवाकर प्राप्त किया जायेगा। 09 दिसम्बर, 2025 को आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। दावे और आपत्तियां दाखिल किये जाने की अवधि 09 दिसम्बर, 2025 से 08 जनवरी, 2026 तक होगी। नोटिस जारी किये जाने, सुनवाई एवं सत्यापन व दावे और आपत्तियों का निस्तारण एवं गणना प्रपत्रों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निर्णय किये जाने की अवधि 09 दिसम्बर, 2025 से 31 जनवरी, 2026 तक होगी। 07 फरवरी, 2026 को अन्तिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। गोरखपुर- फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त फॉर्म – 19 की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि जो अध्यापक पिछले 6 सालों में लगातार 3 साल से पढ़ा रहा हो, वही फॉर्म-19 भरकर शिक्षक निर्वाचन की वोटर लिस्ट में शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वोटर लिस्ट की सूची को प्रिंसिपल से साझा करें तथा उनसे सत्यापन रिपोर्ट भी लें।उन्होंने कहा कि लेखपाल और कानून गो स्कूलों में जाकर स्वयं सत्यापन करना भी सुनिश्चित करे, कि वह अध्यापक उस स्कूल में पिछले 3 साल से पढ़ा रहा है कि नहीं।जिलाधिकारी में जनपद के समस्त सम्मानित नागरिकों से अपील किया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने हेतु गणना प्रपत्र भरने एवं बीएलओ को उपलब्ध कराए जाने संबंधित कार्य में प्रशासन का सहयोग करें। बैठक में प्रभारी मुख्य विकास अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व, सभी उप जिलाधिकारी, सभी खंड विकास अधिकारी सहायक निर्वाचन अधिकारी उपस्थित थे।


