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कॉपीराइट विवाद: सोनी एंटरटेनमेंट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इलैयाराजा की कंपनी से जवाब मांगा


सुप्रीम कोर्ट ने इलैयाराजा म्यूजिक एन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (IMMA) से सोनी एंटरटेनमेंट की उस याचिका पर बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को जवाब मांगा जिसमें संगीतकार की कंपनी की ओर से मद्रास हाईकोर्ट में दायर कॉपीराइट संबंधी नए मामले को बॉम्बे हाईकोर्ट में स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध किया गया है.

मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की बेंच ने सोनी एंटरटेनमेंट के वकील सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की इन दलीलों पर गौर किया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से इसी तरह का मामला खारिज किए जाने के बाद आईएमएमए ने मद्रास हाईकोर्ट में एक नया मुकदमा दायर किया है.

मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने प्रसिद्ध संगीतकार इलैयाराजा की उस याचिका को 28 जुलाई को खारिज कर दिया था जिसमें उन्होंने अपनी 500 से अधिक संगीत रचनाओं से जुड़े कॉपीराइट के मामले को बॉम्बे बाईकोर्ट से मद्रास हाईकोर्ट में स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध किया था.

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ‘वह एक संगीतकार हैं और मैंने उनके संगीत के अधिकार खरीदे हैं. अब मद्रास हाईकोर्ट में एक नया मुकदमा दायर किया गया है.’ उन्होंने तर्क दिया कि यह विवाद उन अधिकारों से संबंधित है जिन्हें कंपनी ने वैध रूप से खरीदा है और इलैयाराजा की कंपनी उस मामले पर फिर से मुकदमा शुरू करने का प्रयास कर रही है जिसका निपटारा मुंबई हाईकोर्ट ने पहले ही कर दिया है.

उन्होंने कहा, ‘मेरा मुकदमा उनके अधिकारों के संबंध में मेरी खरीद से जुड़ा है.’ उन्होंने कहा कि आईएमएमए की ओर से दायर की गई पिछली स्थानांतरण याचिका को उच्चतम न्यायालय पहले ही खारिज कर चुका है. मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘नोटिस जारी किया जाए… छह हफ्ते में जवाब दिया जाए.’

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि प्रत्येक मामले में कार्रवाई का कारण अलग-अलग है और मद्रास में दायर नया मुकदमा मुंबई मामले की कार्यवाही से अलग फिल्मों से जुड़ा है. जब अभिषेक मनु सिंघवी ने मद्रास में मामले की कार्यवाही की एकपक्षीय प्रकृति का हवाला देते हुए शीर्ष अदालत से रोक लगाए जाने का अनुरोध किया तो सीजेआई ने कहा, ‘अपना अनुरोध उस अदालत में करें और आपने पहले ही वहां पक्ष रखा है.’

इससे पहले, पीठ संगीतकार की इस दलील से सहमत नहीं हुई थी कि मामले को मद्रास हाईकोर्ट में स्थानांतरित कर दिया जाए. सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट के वकील ने पीठ को बताया था कि कंपनी ने मुंबई उच्च न्यायालय में मामला दायर किया था जबकि मद्रास हाईकोर्ट में कोई मामला लंबित नहीं था.

यह कानूनी मामला 2022 में तब शुरू हुआ था जब सोनी म्यूजिक एंटरटेनमेंट इंडिया ने मुंबई हाईकोर्ट में एक मुकदमा दायर किया था. सोनी ने इलैयाराजा म्यूजिक एन मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को 536 संगीत रचनाओं के उपयोग से रोकने के लिए आदेश दिए जाने का अनुरोध किया.

AZMI DESK

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