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मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की कार्रवाई, बैग से निकले सांप, बिच्छु और करोड़ों की वीड! जानें पूरा मामला

मुंबई कस्टम्स जोन-III के अधिकारियों ने 8 से 11 अक्टूबर 2025 के बीच छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) पर एक के बाद एक बड़ी कार्रवाइयाँ करते हुए अंतरराष्ट्रीय नशा और वन्यजीव तस्करी के कई मामलों का पर्दाफाश किया.

इन संयुक्त अभियानों में कुल आठ अलग-अलग केस दर्ज किए गए, जिनमें 44 किलोग्राम से अधिक हाइड्रोपोनिक वीड (Marijuana) और दुर्लभ विदेशी वन्यजीव प्रजातियाँ बरामद की गईं. इन जब्त वस्तुओं की कुल कीमत 43 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है.

फुकेट, कुआलालंपुर और बैंकॉक से आ रहे थे ये यात्री

पहले मामले में, फुकेट से मुंबई आए एक यात्री की तलाशी में उसके बैगेज से 11.519 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की गई, जिसकी कीमत लगभग ₹11.51 करोड़ थी. दूसरा मामला बैंकॉक से आए यात्री का था, जिसके ट्रॉली बैग से 9.842 किलोग्राम नशीला पदार्थ मिला, जिसकी कीमत लगभग ₹9.84 करोड़ थी. तीसरे मामले में, फुकेट से आए दो यात्रियों के पास से 2.017 किलोग्राम वीड बरामद हुई, जबकि चौथे मामले में बैंकॉक से आए एक यात्री से 2.003 किलोग्राम वीड मिली.

पांचवें मामले में कुआलालंपुर से आए एक यात्री के बैग से 8.87 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड, छठे मामले में बैंकॉक से आए एक यात्री से 8 किलोग्राम, और सातवें मामले में फुकेट से आए दो यात्रियों के पास से 1.761 किलोग्राम नशीला पदार्थ बरामद हुआ.

ट्रॉली बैगों में बारीकी से छिपा कर हो रही थी तस्करी

इन सभी मामलों में यात्रियों ने नशीले पदार्थों को अपने चेक-इन ट्रॉली बैगों में बारीकी से छिपाया हुआ था, जिससे वे कस्टम जांच से बच सकें. लेकिन कस्टम अधिकारियों की सटीक प्रोफाइलिंग, खुफिया जानकारी और सतर्कता के कारण ये प्रयास नाकाम रहे. सभी यात्रियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत गिरफ्तार किया गया है.

दुर्लभ और संरक्षित विदेशी जीवों को भी किया जब्त

आठवां मामला वन्यजीव तस्करी से जुड़ा हुआ था. इस केस में बैंकॉक से आए एक यात्री के पास से दुर्लभ और संरक्षित विदेशी जीवों को जब्त किया गया, जिनमें पैकमैन फ्रॉग्स, कोलंबियन ड्वार्फ टारेंटुला, रेड टेगू, अर्जेंटाइन ब्लैक एंड व्हाइट टेगू, रेनबो बोआ, मिल्क स्नेक्स, कैलिफोर्निया किंगस्नेक, एल्डाब्रा जायंट टॉर्टॉइस, कॉमन कसकस, ग्रीन इगुआनास, बियर्डेड ड्रैगन्स और ब्लू टंग्ड स्किंक जैसी प्रजातियाँ शामिल थीं. इन सभी जीवों को ट्रॉली बैग में छिपाकर भारत लाने की कोशिश की जा रही थी. इस यात्री को कस्टम्स एक्ट, 1962 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत गिरफ्तार किया गया. सभी मामलों में आगे की जांच जारी है.

AZMI DESK

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