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आजमगढ़ में 70 स्कूलों पर गिरी गाज, बीएसए ने जारी किया बंद करने का नोटिस

बिना मान्यता के स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई – एक हफ्ते में बंद करने का आदेश

आजमगढ़।     जिला बेसिक शिक्षाधिकारी (BSA) राजीव कुमार पाठक ने जनपद के विभिन्न विकास खंडों में बिना मान्यता संचालित हो रहे 70 विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के भीतर इन्हें बंद करने का नोटिस जारी किया है। आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि तय समयसीमा के बाद भी यदि ये स्कूल संचालित पाए गए, तो विधिक कार्रवाई की जाएगी।

नोटिस में शामिल स्कूल मिर्जापुर, सठियांव, रानी की सराय, मेंहनगर, जहानागंज, कोयलसा, अजमतगढ़, महराजगंज और फूलपुर विकास खंड में स्थित हैं। इन विद्यालयों की सूची में प्राथमिक, माध्यमिक, इंटर कॉलेज, मदरसे और कोचिंग सेंटर शामिल हैं।

बीएसए के मुताबिक, ये स्कूल बिना मान्यता के लंबे समय से संचालित हो रहे थे और बार-बार चेतावनी के बावजूद मान्यता संबंधी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। ऐसे संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा की गुणवत्ता और सरकारी मानकों को लेकर गंभीर सवाल उठते हैं।

आगे क्या?

  • स्कूल प्रबंधन को 7 दिन के भीतर संस्थान बंद करने का आदेश।

  • समय सीमा पूरी होने पर सीलिंग और कानूनी कार्यवाही होगी।

  • शिक्षा विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि वे बच्चों का नामांकन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में कराएं।

प्रमुख विद्यालय जिन पर कार्रवाई:

सूची में दर्ज विद्यालयों में दर्जनों इंटर कॉलेज, पब्लिक स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, मदरसे और कोचिंग सेंटर शामिल हैं। इनमें प्रमुख हैं –

  • महाराजगंज ब्लॉक: डॉ. भीमराव अम्बेडकर शिक्षण संस्थान बढई का पुरा, मॉ राघव आर.एस. पब्लिक स्कूल, स्व. सहदेव स्मारक माध्यमिक विद्यालय, लाल बहादुर शास्त्री पूर्व माध्यमिक विद्यालय आदि।

  • फूलपुर ब्लॉक: बाबा कपिल देव स्मारक जू.हा. स्कूल, फ्यूचर मॉडल स्कूल, लार्ड बुद्धा पब्लिक स्कूल, मॉर्डन पब्लिक स्कूल, न्यू चिल्ड्रेन सीनियर सेकेंडरी स्कूल आदि।

  • कोयलसा ब्लॉक: नवीन ज्ञान भास्कर शिक्षण सेवा संस्थान, मदर शारदा कान्वेंट स्कूल, एस.आर. पब्लिक स्कूल आदि।

  • रानी की सराय ब्लॉक: वैष्णो देवी शिक्षा केंद्र, एजम्पसन एकेडमी।

  • अजमतगढ़ ब्लॉक: सेक्रेड हार्ट स्कूल, जीयनपुर।

  • जहानागंज ब्लॉक: एम.एफ.डी. पब्लिक स्कूल, सरजू ग्लोबल स्कूल, आयुष इंटरनेशनल चिल्ड्रेन स्कूल आदि।

  • मेंहनगर ब्लॉक: एम.के.डी. पब्लिक स्कूल, मॉ कौशिल्या देवी पब्लिक स्कूल।

  • सठियांव ब्लॉक: दी स्टडी कोचिंग सेंटर, सी.एस. फाउंडेशन, गीता एकेडमी, बी.आर.एस. जू.हा. स्कूल।

  • मिर्जापुर ब्लॉक: इस्तयाक पब्लिक स्कूल, प्रगति चिल्ड्रेन स्कूल, एशिया हेरिटेज स्कूल, नेशनल आइडियल पब्लिक स्कूल आदि।

बीएसए ने दी सख्त चेतावनी

बीएसए राजीव कुमार पाठक ने साफ कहा है कि बिना मान्यता शिक्षा विभाग के नियमों का खुला उल्लंघन है। इन विद्यालयों से तुरंत पढ़ाई बंद करने, छात्रों को मान्यता प्राप्त स्कूलों में भेजने और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही पुनः संचालन की अनुमति लेने को कहा गया है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर आदेश की अनदेखी की गई, तो न केवल विद्यालय के संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, बल्कि कानूनी दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।

इस कार्रवाई से जिले के शिक्षा जगत में हड़कंप मचा हुआ है।

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