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बिहार: मांस-मछली बेचने वाले सावधान! विजय सिन्हा ने अवैध दुकानों को बंद करने का दिया आदेश

बिहार में खुले में मांस-मछली बेचने पर रोक लग गई है. इस बीच उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर सख्त चेतावनी दी है. साफ कहा है कि बिना लाइसेंस मांस-मछली की दुकानें नहीं चलेंगी. स्वच्छता मानकों की अनदेखी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. बिहारियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. संबंधित विभाग पशुओं के स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था भी सुनिश्चित करे.

विजय सिन्हा ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था हर हाल में कायम रहे. धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों और संवेदनशील सार्वजनिक स्थानों के निकट नियमों के विपरीत संचालित दुकानों पर विशेष सख्ती बरती जाएगी. शैक्षणिक स्थलों के पास मांस-मछली की खुलेआम बिक्री कोमल मन पर विपरीत प्रभाव डालता है. धार्मिक स्थलों पर खुलेआम बिक्री धार्मिक भावनाओं को आहत करता है.

उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी नगर निकायों के अधिकारी व्यापक निरीक्षण अभियान चलाकर अवैध दुकानों को तत्काल बंद कराएं. कार्रवाई की दैनिक रिपोर्ट विभाग को उपलब्ध कराएं. 

सिर्फ लाइसेंसधारी ही बेच पाएंगे मांस-मछली

बता दें कि नगर विकास एवं आवास विभाग ने राज्य के सभी नगर निकायों को अवैध रूप से संचालित मांस-मछली दुकानों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है. विभाग के संज्ञान में आया है कि कई शहरी क्षेत्रों में बिना विधिवत अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के मांस-मछली की दुकानें संचालित की जा रही हैं. साथ ही अनेक दुकानों में निर्धारित स्वच्छता मानकों की अनदेखी की जा रही है और खुले व अस्वास्थ्यकर वातावरण में विक्रय किया जा रहा है.

यह नई सरकार की नई पहल है. बदलते बिहार का स्वरूप साफ झलक रहा है. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, सामाजिक सौहार्द के लिए और बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति को रोकने के लिए हम शैक्षणिक संस्था, धार्मिक संस्था के निकट और खुले में भीड़-भाड़ की जगह पर मांस-मछली की बिक्री पर रोक लगाएंगे.

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AZMI DESK

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