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देहरादून एयरपोर्ट के आस-पास में बिना अनुमति निर्माण पर कार्रवाई, AAI ने जारी किया आदेश

देहरादून स्थित जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के आसपास निर्माण कार्य को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं. AAI के अनुसार एयरपोर्ट के 20 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य करने से पहले अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना होगा. बिना अनुमति किया गया निर्माण विमानन सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा माना जाएगा.

AAI ने स्पष्ट किया है कि यह निर्देश यात्रियों और विमानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए हैं. एयरपोर्ट के आसपास ऊंची इमारतें, टावर या अन्य संरचनाएं विमान के उड़ान और लैंडिंग के दौरान जोखिम पैदा कर सकती हैं. ऐसे में नियमों का उल्लंघन न केवल सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक है, बल्कि यह कानूनी अपराध की श्रेणी में भी आता है.

बिना NOC निर्माण करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

AAI के मुताबिक एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 की धारा 9A के तहत एयरपोर्ट के आसपास निर्धारित क्षेत्र में किसी भी निर्माण के लिए पूर्व अनुमति आवश्यक है. इस नियम के तहत बिना NOC निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है. जिसमें निर्माण को ध्वस्त करना, जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई शामिल हो सकती है.

निर्माण कार्यों से पहले प्राधिकरण से अनुमति ले लोग- प्रशासन

एयरपोर्ट प्रशासन ने बिल्डरों, भू-स्वामियों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार का निर्माण शुरू करने से पहले संबंधित प्राधिकरण से अनुमति अवश्य लें. सुविधा को ध्यान में रखते हुए NOC के लिए ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है. जिससे लोग आसानी से प्रक्रिया पूरी कर सकें.

नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ नहीं बरती जाएगी ढिलाई

AAI का कहना है कि कई मामलों में जानकारी के अभाव में लोग नियमों का उल्लंघन कर देते हैं. जिससे बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है. इसी को देखते हुए यह चेतावनी जारी की गई है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की चूक से बचा जा सके. प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी. यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और उसे लेकर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा.

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AZMI DESK

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