दिल्ली-NCR में GRAP-3 लागू, AQI 425 पार, जहरीली हवा ने छीनी सांस; निर्माण-वाहन-स्कूल पर ब्रेक

राजधानी दिल्ली में हवा बेहद जहरीली हो गई है, मंगलवार को AQI 425 पहुंच गया, जिसके बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने GRAP-3 लागू कर दिया है. सोमवार को लेवल 362 था, हालात ऐसे हो गए कि सांस लेना मुश्किल हो गया. इसके बाद शाम इमरजेंसी मीटिंग के बाद ये फैसला लिया गया. अब दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में सख्त प्रतिबंध लागू हो गए हैं.
दिल्ली-एनसीआर में कंस्ट्रक्शन पूरी तरह प्रतिबंधित हैं, इसके अलावा डीजल से चलने वाले जनरेटर, स्टोन क्रेशर, माइनिग पर पूरी तरह से रोक लग गयी है. अब अगले तीन दिन में स्थिति देखकर फैसला लिया जाएगा.
क्या होता है ग्रैप-3
ग्रैप-3 यानि graded response action plan तब लागू होता है, जब 48 घंटे में भी वायु प्रदूषण की स्थिति सुधरने का नाम न ले. इसमें कई फेस में AQI को चेक किया जाता है. पहला चरण जब AQI 201-300, दूसरा चरण 301-400, तीसरा चरण 401-450 (जो अभी लागू) और इसके बाद चौथा चरण 450 से ऊपर AQI पहुंच जाए तो.
ग्रैप-3 में इन चीजों पर रहेगा प्रतिबन्ध
ग्रैप-3 लागू होते ही पूरे दिल्ली-NCR में सभी निर्माण, सड़क खुदाई, पत्थर तोड़ना, खनन पूरी तरह बंद. बीएस-3 पेट्रोल. और बीएस-4 डीजल गाड़ियां नहीं चलेंगी. कक्षा एक से पांच तक सभी स्कूल ऑनलाइन मोड में चलेंगे. कोयले-लड़की वाले ईंधन पूरी तरह बंद. डीजल जनरेटर भी इस दौरान उपयोग नहीं किए जाएंगे. इसके अलावा धूल उड़ाने वाली सारी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी.
इन चीजों पर रहेगी छूट
ग्रैप-3 के दौरान प्रतिबन्ध के साथ ही कुछ चीजों पर छूट भी रहेगी, जैसे एम्बुलेंस वाहन, CNG और इलेक्ट्रिक वाहन, बीएस-4 वाहन, विकलांग वाहन, मेट्रो, रेलवे, एअरपोर्ट,अस्पताल, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं.
नोएडा-गुडगांव से दिल्ली आ रहे लोगों के लिए सावधानियां
दिल्ली में आने वाले नोएडा-गुरुग्राम वालों या गाजियाबाद से आ रहे लोगों को ख़ास ध्यान रखना होगा, चूँकि बीएस-3 और बीएस-4 वाहन प्रतिबंधित हैं तो दिल्ली में घुसते ही दस हजार का चालान है. ग्रैप-3 में अगर दिल्ली आना है तो ट्रेन या फिर मेट्रो या इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करें.
अभी के हालात के मुताबिक ये ग्रैप-3 14 नवम्बर तक लागू है उसके बाद आगे स्थिति देख कर फैसला होगा.



