Azamgarh news :ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने पुलिस बल पर हमलावर होने के आरोप में पूर्व सांसद रमाकांत यादव को 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 2700 रुपए का अदालत ने सुनाई सजा


आजमगढ़ ब्यूरो चीफ राकेश श्रीवास्तव
तत्कालीन थानाध्यक्ष फूलपुर श्री सुनील कुमार सिंह थाने पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 03.02.2016 को अभियुक्तगण 1. रमाकान्त यादव पुत्र श्रीपति यादव निवासी सरांवा थाना दीदारगंज, आजमगढ़ (माननीय सांसद सदर) व उनके सहयोगियो द्वारा ब्लॉक प्रमुख चुनाव-2016 के दौरान कार्य सरकार मे बाधा डालने व पुलिस बल पर हमलावर होना ।
अभियुक्तो के विरूद्ध थाना फूलपुर पर मु0अ0सं0- 24/2016 धारा- 147,148,186,353,342, 151,283 भादवि पंजीकृत किया गया ।
अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया ।
मुकदमा उपरोक्त में 15 गवाह परीक्षित हुए है ।
जिसके क्रम में दिनांक- 30.09.2025 को मा0 न्यायालय सिविल जज सिनियर डिविजन/MP-MLA कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रमाकान्त यादव पुत्र श्रीपति यादव निवासी सरांवा, थाना दीदारगंज, आजमगढ़ (माननीय सांसद सदर) को दोषसिद्ध पाते हुए को 1 वर्ष के कारवास व 2700/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।



