उदय भानु चिब को मिली जमानत, AI समिट प्रदर्शन मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने दी राहत

इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को AI समिट प्रदर्शन मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की सात दिन की रिमांड की मांग को अपर्याप्त आधार बताते हुए खारिज कर दिया. कोर्ट ने चिब को 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है. जमानत में यह भी शर्त है कि चिब अपना पासपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोर्ट में जमा करवाएंगे.
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने मांगी थी रिमांड
दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने देर रात कोर्ट में उदय भानु चिब की पुलिस कस्टडी रिमांड सात दिन बढ़ाने की मांग की थी. इसके साथ ही मामले के दो अन्य आरोपियों की रिमांड के लिए भी अलग अर्जी दायर की गई थी.
बचाव पक्ष की ओर से जमानत अर्जी दाखिल किए जाने के बाद ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने उदय भानु चिब को राहत देते हुए जमानत मंजूर कर दी. कोर्ट ने आदेश में कहा कि क्राइम ब्रांच ने रिमांड बढ़ाने के लिए पर्याप्त कारण नहीं बताए.
दिल्ली में AI समिट के दौरान हंगामा
दिल्ली में हाल ही में AI समिट का आयोजन हुआ था. इस आयोजन में दुनियाभर के नेता और बड़ी कंपनियों के मालिक शामिल हुए थे. कार्यक्रम भारत मंडपम, दिल्ली में आयोजित किया गया था. समिट के दौरान कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में जमकर हंगामा हुआ. इसके बाद पुलिस ने सख्त कार्रवाई की और इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया. चिब की गिरफ्तारी मेमो में उन्हें भारत मंडपम में गैरकानूनी तरीके से एकत्र होने का मुख्य साजिशकर्ता और मास्टरमाइंड बताया गया था. इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों से भी कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार किया गया.
कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने
भारत मंडपम में हुए विरोध प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने आ गई. बीजेपी ने इसे देश की छवि खराब करने की कोशिश बताया. वहीं, कांग्रेस ने उदय भानु चिब की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया. कांग्रेस ने कहा कि देश का संविधान हर नागरिक को विरोध करने का अधिकार देता है और हम इन हथकंडों से डरने वाले नहीं हैं.



